पीओएसएच अधिनियम 2013 के प्रावधान अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति गठन करना अनिवार्य,विफल रहने पर अर्थिक जुर्माना का है प्रावधान।।।
30/06/2025 9:34 PM Total Views: 25172

जांजगीर-चांपा 30 जून जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम,2013 की धारा-4(1) के प्रावधानुसार प्रत्येक शासकीय,अर्द्धशासकीय,अशासकीय,वाणिज्यक कार्यालयों,उद्योग व सभी चिन्हांकित कार्यस्थल जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है,वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है,यदि कोई नियोजक,नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने में विफल रहता है तो अधिनियम की धारा-26 (1) के प्रावधानुसार नियोजक,नियोक्ता को 50 हजार रूपये तक जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि उक्त संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग जांजगीर-चांपा के द्वारा पत्राचार कर महाप्रबंधक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चापा के माध्यम से जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत संचालित उद्योगो को आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने एवं समिति गठन के आदेश पत्र प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है। उसके उपरांत भी जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत संचालित उद्योग महामाया राइस मिल, मॉ कृपा राईस मिल,ओकार एग्रोटेक,एस.के. फ्लाई एस ब्रिक्स, चांपा ब्रिक्स,सावित्री देवी पलाई एस ब्रिक्स, जगमोहन टाईल्स,मानकी इंडस्ट्रीज,भवानी ब्रिक्स,अर्नव एग्रोटेक,श्री बालाजी ब्रिक्स,शिवा बिक्स,बालाजी इंडस्ट्रीज, जय संतोषी फ्लाई एस ब्रिक्स,चैंपियन रेफाटेक प्राइवेट लिमिटेड,श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज,मों अंबिका फ्लाई एस ब्रिक्स, पवनसूत एग्रो इंडस्ट्रीज,चैंपियन सेरॉमिक प्राइवेट लिमिटेड, ओम राईस मिल,राघव इंडस्ट्रीज,रसीक बिहारी फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,शिव शंकर राइस मिल,तिलक एजेंसी,श्री आर.के.डी.फ्लोरिस राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड,महाराजा ट्रेडिंग कंपनी,चैंपियन मैग्नासाईट प्राइवेट लिमिटेड,गिरीराज पैड्डी प्रोसेसर,श्री राधे इंडस्ट्रीस कुल 29 उद्योगों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उक्त संबंध में संबंधित कारखाना/उद्योगों के प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है। कि अधिनियम के प्रावधान अनुसार तत्काल आंतरिक शिकायत समिति का गठन करते हुए समिति के आदेश पत्र की प्रतिलिपि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आपके विरूद्ध अधिनियम की धारा -26 (1) के प्रावधानुसार समिति गठन नहीं किये जाने पर 50 हजार अर्थिक दंड जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी।।
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S. MATHUR=======

Report. Raghu sahu Janjgir Champa Chhattisgarh…..
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पीओएसएच अधिनियम 2013 के प्रावधान अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति गठन करना अनिवार्य,विफल रहने पर अर्थिक जुर्माना का है प्रावधान।।।
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